जीएसटी में कटौती के बाद जरूरी दवाइयों की कीमतों में राहत

केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पुराने स्टॉक पर भी छूट देने का किया आग्रह

By ABDHESH SINGH | September 23, 2025 9:05 PM

बरहरवा. साहिबगंज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दवा व्यापार केंद्र, बरहरवा सहित पूरे साहिबगंज जिले के दवा विक्रेताओं से जीएसटी की नयी दर लागू होने के बाद पुराने स्टॉक पर भी मरीजों को एमआरपी पर छूट देने का आग्रह किया है. केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी संशोधन के बाद नई दरें लागू होने से दवाएं सस्ती हो गई हैं, जिससे जीवन रक्षक दवाओं पर निर्भर लोगों को राहत मिलेगी. पहले ज्यादातर दवाओं पर 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर 5% हो गया है. इसके अतिरिक्त, कैंसर, आनुवंशिक और हृदय रोगों से जुड़ी 36 जीवन रक्षक दवाएं कर-मुक्त कर दी गयी हैं. एसोसिएशन के सचिव कृष्णा भगत के अनुसार, पहले दवाओं पर 12% से 18% जीएसटी था, जो अब 5% है.नए स्टॉक आने तक, दवाएं एमआरपी से कम कीमत पर मिलेंगी. सरकार के अनुसार, 22 सितंबर के बाद निर्मित नई दवाओं के बाजार में आने तक, दवा विक्रेता पुरानी दवाओं को कम कीमत पर बेचेंगे. 12% कर वाली दवाओं पर 6.25% और 18% कर वाली दवाओं पर 11.02% की कमी की जाएगी. इसी प्रकार, 5% और 12% कर वाली कर-मुक्त दवाओं पर क्रमशः 4.77% और 10.72% की कमी की जाएगी. उदाहरण के लिए, 12% जीएसटी वाली 100 रुपये की दवा अब 6.25% की कमी के साथ 93.75 रुपये में, और 18% जीएसटी वाली 100 रुपये की दवा 11.02% की कमी के साथ 88.98 रुपये में मिलेगी. पुरानी जीएसटी न्यू जीएसटी एमआरपी में कमी का % 12% 5% 6.25% 18% 5% 11.02% 5% 0% 4.77% 12% 0% 10.72% क्या कहते हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग फोटो-00, अनूप सिंह, जिलाध्यक्ष, साहिबगंज दवाइयों की कीमतों में कमी से मरीजों को राहत मिलेगी. जिले के सभी दवा विक्रेता सरकार के निर्देशों के अनुसार ही दवाइयां बेचें. वे अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर 18%, 12% और 5% के पुराने GST दरों की जगह 5% और 0% GST दरें लागू करें. अनूप सिंह, जिलाध्यक्ष फोटो- 00, कृष्णा भगत, सचिव, साहिबगंज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन साहिबगंज सरकारी निर्देशों से दवा विक्रेताओं को अवगत करा रहा है, जिसके लिए सभी प्रखंडों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. हम सरकार द्वारा आम जनता को दी गई दवाइयों पर रियायत के प्रचार-प्रसार में संलग्न हैं. कृष्णा भगत, सचिव

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