न्यायालय ने एएसआइ का गवाही होने तक पेंशन व वेतन रोकने का दिया आदेश

न्यायालय ने एएसआइ का गवाही होने तक पेंशन व वेतन रोकने का दिया आदेश

By SANU KUMAR DUTTA | April 28, 2025 6:36 PM

प्रतिनिधि, पाकुड़: नगर थाना कांड संख्या 462/13 के अनुसंधानकर्ता एएसआइ खुद्दी कुजूर की गवाही लंबित रहने को लेकर न्यायालय ने वेतन व पेंशन रोकने का आदेश दिया है. एएसआइ खुद्दी कुजूर नगर थाना कांड संख्या 462 के अनुसंधानकर्ता का न्यायालय में गवाही लंबित है. इस मामले में 15 अप्रैल 2025 को महानिदेशक एवं पुलिस महा निरीक्षक का कार्यालय द्वारा एसपी पाकुड़ को यह निर्देश दिया गया था कि यदि अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक सेवानिवृत्त हो गए हों, तो उन्हें उनके गृह जिला के पुलिस अधीक्षक से पत्राचार कर उनके उपस्थित होने को सुनिश्चित किया जाए. इस पत्र की प्रति दुमका और संथाल परगना के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गयी थी. न्यायालय ने इस मामले में एक अहम आदेश जारी करते हुए पुलिस महा निरीक्षक को यह निर्देश दिया है कि अनुसंधानकर्ता की गवाही लंबित रहने तक उनका वेतन और पेंशन रोक दिया जाए. इस आदेश के बाद एसपी देवघर और पाकुड़ को भी इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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