नाबालिग के हाथों में बाइक की चाबी, बढ़ रहे सड़क हादसे

ट्रैफिक नियमों की नहीं रहती है जानकारी, अभिभावकों में भी जागरुकता की कमी

उधवा नाबालिगों द्वारा मोटरसाइकिल चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है. किसी भी वाहन को चलाने के लिए निर्धारित आयु और सड़क सुरक्षा कानूनों की जानकारी अनिवार्य होती है, ताकि चालक वाहन को नियंत्रित करने में सक्षम हो सके. लेकिन देखा जा रहा है कि मानक उम्र से कम बच्चे बिना ज्ञान के तेज गति से मोटरसाइकिल चलाते हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है. जिन हाथों में कॉपी-कलम होनी चाहिए, वहां स्मार्टफोन और मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर दिखाई दे रहा है. डिजिटल युग में आगे बढ़ते हुए भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है. उधवा प्रखंड के ग्रामीण व मुख्य क्षेत्रों में नाबालिग बच्चों को बिना रोक-टोक बाइक दौड़ाते देखा जा रहा है. विद्यालय और कोचिंग जाने वाले कई छात्र भी मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहे हैं. यह न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि स्वयं और दूसरों की जान जोखिम में डालने जैसा है. मोटर व्हीकल एक्ट-1988 की धारा-4 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल चलाना प्रतिबंधित और दंडनीय है, जिसमें माता-पिता और वाहन मालिक तक जिम्मेदार ठहराए जाते हैं. हाल ही में राधानगर थाना क्षेत्र में 10 नवंबर को सड़क दुर्घटना में 16 वर्षीय अशरफ रजा की मौत ने इस समस्या की गंभीरता को फिर उजागर कर दिया है. कोट पुलिस – प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सड़क सुरक्षा कानून संबंधित जागरूक तथा वाहन जांच अभियान किया जा रहा है. नाबालिग द्वारा बाइक चलाने पर पुलिसिया करवाई भी की जा रही है. अमर कुमार मिंज, थाना प्रभारी, राधानगर नाबालिग को वाहन चलाना दंडनीय अपराध है. पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. विद्यालयों में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. मिथिलेश चौधरी, डीटीओ

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Published by: Abdhesh singh

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