साहिबगंज चुनाव आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया लागू किए जाने के बाद मतदाता पहचान और नागरिकता जांच को लेकर चर्चाएं तेज हो गयी हैं. इसी क्रम में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स झारखंड चैप्टर की ओर से एक सूचना पोस्टर जारी कर आम नागरिकों को एसआईआर प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गयी है. पोस्टर के अनुसार, जन्म तिथि के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में दस्तावेजों की मांग की जाएगी. जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उनसे उसी सूची की फोटो कॉपी मांगी जाएगी. वहीं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें 11 में से कोई एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपना एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा. जबकि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को अपना दस्तावेज, माता का एक और पिता का एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. चुनाव आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों की सूची में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, वन अधिकार प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सरकारी जमीन या मकान के कागजात, 1 जुलाई 1987 से पहले का सरकारी आईडी, सरकारी नौकरी पहचान पत्र, पेंशन कागजात तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर शामिल हैं. एसोसिएशन फाॅर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें ताकि मतदाता सूची में नाम सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो. इस अवसर पर पूर्व वार्ड पार्षद नजामउद्दीन, हकीम, अनवर अली, सोहेल, जावेद अंसारी, शाहिद अंसारी, टिंकू सहित कई लोग उपस्थित थे.
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