चार दिसंबर 2004 को दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी में लूट मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. मामले को लेकर दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी के लाेको पायलट धीरेन ने बरहरवा रेल थाना में कांड संख्या 28/2004 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराया था.
साहिबगंज : ट्रेन लूट मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामबचन सिंह ने तीनपहाड़ छोटा पितुलिया के सोनू अंसारी एवं मोहना उर्फ खुरपी अंसारी को दोषी करार देते हुये सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. दोनों अभियुक्त को न्यायालय ने पांच-पांच हजार का जुर्माना देने का भी आदेश दिया है. लूट मामले को लेकर दरभंगा-हावड़ा सवारी गाड़ी के लाेको पायलट धीरेन ने बरहरवा रेल थाना में कांड संख्या 28/2004 अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज करायी थी.
