हत्या मामले में एक को उम्रकैद

साहिबगंज : सूचन मंडल की हत्या मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामवचन सिंह ने सकरीगली सीज के बिल्ला यादव को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त बिल्ला यादव को अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है. विदित हो कि सकरीगली समदा के जगदीश कुमार मंडल […]

साहिबगंज : सूचन मंडल की हत्या मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रामवचन सिंह ने सकरीगली सीज के बिल्ला यादव को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त बिल्ला यादव को अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी सुनाया है. विदित हो कि सकरीगली समदा के जगदीश कुमार मंडल ने साहिबगंज

मु. थाना में अपने पिता सूचक मंडल की हत्या को लेकर 15 मई 2011 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें सूचन मंडल की हत्या कर देने का अरोप बिल्ला पर लगाया था. अदालत ने अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद बिल्ला यादव को उम्र कैद की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह महीना आतिरिक्त सजा सुनाया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >