साहिबगंज सदर प्रखंड के पूर्व सीओ विपिन दुबे के खिलाफ वारंट जारी
साहिबगंज : अपने अधिनस्थ कार्यरत राजस्व कर्मचारी सुशील मरांडी का वेतन रोकने एवं उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज करने मामले में साहिबगंज प्रखंड के तत्कालीन अंचल अधिकारी विपिन कुमार दुबे को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है. इस मामले को लेकर साहिबगंज प्रखंड कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुशील मरांडी […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
साहिबगंज : अपने अधिनस्थ कार्यरत राजस्व कर्मचारी सुशील मरांडी का वेतन रोकने एवं उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज करने मामले में साहिबगंज प्रखंड के तत्कालीन अंचल अधिकारी विपिन कुमार दुबे को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.
इस मामले को लेकर साहिबगंज प्रखंड कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुशील मरांडी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद संख्या 407/16 दर्ज कराते हुए विपिन कुमार दुबे को आरोपित बनाया था. मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अनुप तिर्की ने तमाम गवाहों को सुनने के बाद आरोपित विपिन कुमार दूबे के खिलाफ वारंट निर्गत करने का आदेश दिया है.
छह माह तक रोका था वेतन
विदित हो कि परिवादी राजस्व कर्मचारी सुशील मरांडी ने न्यायालय को बताया कि अंचल पदाधिकारी विपिन कुमार दूबे ने उनका वेतन बिना किसी कानूनी अधिकार और अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अक्तूबर 2015 से मार्च 2016 तक का वेतन रोक दिया था.
साथ ही आरोपी अंचल पदाधिकारी विपिन कुमार दूबे ने अनेकों बार परिवादी सुशील मरांडी को जाति सूचक गाली गलौज भी किया है. श्री दुबे वर्तमान में खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में पदस्थापित हैं.
एसडीजेएम ने दिया आदेश
अपने अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी का वेतन रोकने व जाति सूचक गाली-गलौज करने का मामला
वर्तमान में खूंटी के कर्रा में कार्यरत हैं विपिन दुबे