रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एयरपोर्ट के समीप अवस्थित खाली जमीन से जुड़े विवाद मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने रक्षा मंत्रालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा है कि इस जमीन पर उनका दावा कैसे बनता है.
उस जमीन पर दावे से संबंधित कोई अधिसूचना अगर है, तो उसे प्रस्तुत किया जाये. अदालत ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने का भी आदेश दिया. साथ ही कहा कि अगर सेना उस जमीन पर कोई निर्माण करना चाहती है, तो उसे अदालत से आदेश लेना होगा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा.
उन्होंने अदालत को बताया कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समीप उनकी परती जमीन है. उस जमीन का सेल डीड है. दाखिल-खारिज भी हो चुका है तथा सरकार को लगातार लगान भी जमा किया जाता है. इसके बावजूद उनकी जमीन पर सेना की जमीन होने का बोर्ड लगाया दिया गया है. उल्लेखनी है कि प्रार्थी नीलिमा प्रसाद ने रिट याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि उन्हें अनावश्यक रूप से अपनी ही जमीन पर जाने नहीं दिया जा रहा है.
