Ranchi news : रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में सरकार का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आने पर मिला समय
: लातेहार में हाथियों की मौत व वन्य जीवों की दयनीय स्थिति को लेकर दर्ज याचिका पर सुनवाई
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने लातेहार के जंगलों में हाथियों की मौत तथा जंगलों में वन्य जीवों की दयनीय स्थिति को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं आ पाने के कारण समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 26 अगस्त की तिथि निर्धारित की. पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दिया गया है, लेकिन वह रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया है. हस्तक्षेपकर्ता विधायक सरयू राय की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में लातेहार जिले में 10 दिनों के भीतर (30 अगस्त व नौ सितंबर 2021 को) दो हाथियों की मौत हो जाने पर झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. पूर्व में हाइकोर्ट ने वन विभाग के सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया था. पूर्व में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया था कि एसीएफ व वन क्षेत्र पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) आयोजित की जा चुकी है.
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