सहायक आचार्य परीक्षा मामले में प्रार्थी को शिकायतें शपथ पत्र में देने के लिए मिला समय
मामला प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का रिजल्ट प्रकाशित करने का.
मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी -मामला प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का रिजल्ट प्रकाशित करने का. रांची. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा-2023 का रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने मामले में पक्ष सुनने के बाद प्रार्थी को अपनी मांगों से संबंधित शिकायत को शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साहिल बलेक एवं अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की. वहीं झारखंड सरकार की ओर से एएजी ए चाैधरी ने पक्ष रखा. उन्होंने पीठ को बताया कि जेएसएससी की ओर से स्नातक प्रशिक्षित गणित व विज्ञान विषय तथा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का संशोधित परीक्षाफल जारी कर दिया गया है. इसमें प्रार्थी का भी परीक्षाफल शामिल है. उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता परिमल कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में 30 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया था तथा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जल्द प्रकाशित करने का आदेश दिया था. रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गयी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
