Ranchi news : गांजा तस्करी के दोषी को पांच साल की सजा

: 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

: 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया रांची. अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में ट्रायल फेस कर रहे अभियुक्त बसंत साहू को दोषी पाते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त दो वर्ष की सजा भुगतनी होगी. बसंत साहू गिरफ्तारी के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में था. इस मामले में दूसरे आरोपी दिनेश साहू के खिलाफ ट्रायल अभी जारी है. घटना पांच फरवरी 2023 की है, जब चान्हो थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बसंत साहू को गिरफ्तार किया था. तलाशी में उसके टेंपो में रखे दो बंडलों से 3.7 किलो गांजा बरामद किया गया था. पूछताछ में पता चला कि बरामद गांजा लोहरदगा बाजार स्थित एक चाय दुकान में स्टोर किया जाता था और वहां से इसे बुढ़मू क्षेत्र में सप्लाई किया जाता था.

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By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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