Ranchi news कोर्ट ओके: : वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित करने के आदेश पर रोक
खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका को सुनवाई के लिए किया स्वीकार
-जेएसएससी ने राज्य के जेलों में 84 वाहन चालकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू थी.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जेलों में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने के एकल पीठ के आदेश को चुनाैती देनेवाली सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान अपीलकर्ता राज्य सरकार का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. साथ ही रिजल्ट प्रकाशित करने के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने रोक लगा दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि कार्मिक के संकल्प संख्या-3854/1.6.2018 (8468,20.11.2018 द्वारा यथा संशोधित) द्वारा अच्छादित विज्ञापन, जिनमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, को अपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया गया था. इसमें जेलों में वाहन चालक प्रतियोगिता परीक्षा भी शामिल थी. इसका रिजल्ट निकालने का एकल पीठ का आदेश सही नहीं है. एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अधियाचना वापस लेने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गयी थी. वाहन चालक प्रतियोगिता परीक्षा की लगभग सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी थी, सिर्फ रिजल्ट का प्रकाशन बाकी था. 84 पदों पर नियुक्ति होनी थी. वहीं मामले में रिट याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. एकल पीठ ने प्रार्थी श्यामल राठाैर व अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए झारखंड काराओं में वाहन चालक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया था. अपने आदेश में कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित करना था. इस स्टेज पर उसे वापस लेना उचित नहीं है. इसलिए सरकार व जेएसएससी वाहन चालक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करे.
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