पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को सुनायी उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

jharkhand news: पोक्सो के विशेष कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता झारखंडी लोकगीत गायिका है. चाईबासा की रहनेवाली इस गायिका से रांची में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

By Prabhat Khabar Print Desk | January 11, 2022 10:00 PM

Jharkhand news: रांची रांची सिविल कोर्ट में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो आसिफ इकबाल की कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मो खालिद राज, बबलू एवं यश राज सुनैजा को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही तीनाें पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने 7 जनवरी को तीनों को दोषी करार दिया था. मामला 2019 का है.

क्या है मामला

पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा निवासी पीड़िता ने रांची के महिला थाना में कांड 13/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता झारखंडी लोकगीत गाती थी. उसने किसी स्टूडियो में लोकगीत रिकॉर्डिंग करने की इच्छा जतायी.

पीड़िता काे कहीं से खालिद का नंबर मिला, तो उसने फोन कर रिकॉर्डिंग करने की इच्छा जाहिर की. इस पर खालिद ने पीड़िता को रांची बुलाया. उसे खालिद और बबलू लेकर यश राज सुनैजा के स्टूडियो में गया. वहां रिकॉर्डिंग कराया, फिर एक खाली कमरे में खालिद और यश राज ने दुष्कर्म किया. बाद में पीड़िता को बबलू को सौंप दिया, जिसके बाद उसने भी दुष्कर्म किया. इस संबंध में पीड़िता की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. तीनों आरोपियों को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही तीनों अभियुक्त जेल में है.

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दुष्कर्म के मामले में एक अन्य दोषी करार

वहीं, एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त कृष्णा सिंह उर्फ किशोर को पोक्सो के विशेष अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी. मामला रांची के गोंदा थाना क्षेत्र का है. इस संबंध में गोंदा में 2017 में कांड संख्या- 01/ 17 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

Posted By: Samir Ranjan.

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