Ranchi news : टेरर फंडिंग मामला: रीजनल कमांडर रवींद्र गंझू काे नहीं मिली जमानत

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आक्रामक गंझू उर्फ रवींद्र गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी.

रांची . एनआइए के विशेष कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी टीएसपीसी के रीजनल कमांडर रवींद्र गंझू उर्फ आक्रमण गंझू को जमानत देने से इनकार कर दिया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आक्रामक गंझू उर्फ रवींद्र गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी. एनआइए ने टंडवा थाना में कांड संख्या 2/2016 के तहत दर्ज मामले को फरवरी 2018 में टेकओवर किया था. अनुसंधान के बाद एनआइए ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. सीसीएल, पुलिस, उग्रवादी संगठन और शांति समिति के समन्वय से टेरर फंडिंग हो रही थी. सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर टीएसपीसी संगठन को फंडिंग किया जा रहा था. टीएसपीसी को फंड देने के नाम पर ऊंचे दर पर कोयले की ढुलाई होती थी.

एपीपी नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट के मामले में प्रार्थियों को राहत

रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सभी 11 प्रार्थियों को राहत प्रदान किया. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका दायर करनेवाले सभी प्रार्थी अपना ऑफलाइन आवेदन जेपीएससी कार्यालय में जमा करेंगे. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने एपीपी प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए कट ऑफ डेट 2024 तय किया है. उम्र सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 2019 को कट ऑफ डेट तय किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में वर्ष 2018 के बाद से अब तक एपीपी की नियुक्ति नहीं हुई है. वर्ष 2025 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने बताया कि उम्र सीमा का निर्धारण राज्य सरकार करती है.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजीव कुमार महतो व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि एपीपी प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2019 निर्धारित किया जाये.

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Published by: Deepesh kumar

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