Jharkhand News: रांची हिंसा की NIA जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में PIL दाखिल, 17 जून को होगी सुनवाई

Jharkhand News: रांची के मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक उपद्रव की एनआईए जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट 17 जून को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 16, 2022 4:33 PM

Jharkhand News: रांची के मेन रोड में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसक उपद्रव की एनआईए जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट 17 जून को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व गुरुवार को प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष मेंशन किया गया.

10 जून को रांची हिंसा मामले की जांच की मांग

रांची हिंसा मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग को लेकर प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने 10 जून को रांची के मेन रोड में हुए उपद्रव की जांच एनआईए, ईडी और आयकर विभाग से जांच कराने की मांग की है. प्रार्थी ने मामले में पीएफआई की भूमिका की भी जांच की मांग की है. प्रार्थी का कहना है कि सोची-समझी साजिश के तहत रांची में उपद्रव की घटना को अंजाम दिया गया है. रांची के माहौल को खराब कर आपसी भाईचारे पर आघात किया गया है.

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हेमंत सरकार ने की है दो सदस्यीय जांच कमेटी गठित

आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में 10 जून (शुक्रवार) को हुई हिंसा मामले में हेमंत सोरेन सरकार ने उच्चस्तरीय जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की है. इसमें सचिव अमिताभ कौशल व अपर पुलिस महानिदेशक संजय लाटकर शामिल हैं. इन्हें सप्ताहभर में सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है. रांची हिंसा को लेकर इंटरनेट ठप कर दिया गया था. रांची के 12 थानों में धारा 144 लगा दिया गया था. इस मामले में कई घायल हुए, जबकि दो की मौत हो गयी है. फिलहाल 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है. 33 घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल की गयी थी. फिलहाल स्थिति सामान्य है.

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रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

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