बोरिंग कराने से पहले अब लेनी होगी निगम से अनुमति, बिना परमिशन लगेगा 1 लाख तक जुर्माना

रांची नगर निगम ने गिरते भूजल स्तर को देखते हुए बोरिंग के नियमों को सख्त कर दिया है. अब बोरिंग कराने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा भारी जुर्माना लग सकता है.

Ranchi Borewell Rules: राजधानी रांची में गिरते भू-जलस्तर और हर साल गर्मी के मौसम में होने वाले जल संकट को देखते हुए रांची नगर निगम ने बोरिंग कराने के नियम सख्त कर दिए हैं. अब घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बोरिंग कराने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति बोरिंग कराने पर आवासीय मामले में 25 हजार रुपए, जबकि व्यावसायिक मामले में एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा बोरिंग मशीन को सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है.

आवेदन के साथ देने होंगे जरूरी दस्तावेज

नगर निगम ने नई व्यवस्था को लेकर आम सूचना जारी की है. बोरिंग की अनुमति के लिए इच्छुक व्यक्ति को नगर निगम में आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ पहचान पत्र, होल्डिंग रसीद, बोरिंग स्थल का जीपीएस फोटो और व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने की स्थिति में संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. निगम ने बोरिंग वाले भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अनिवार्य कर दिया है. आवेदन के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति का फोटो और शपथ पत्र देना होगा. शपथ पत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि बोरिंग निजी भूमि पर कराई जाएगी.

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अनुमति मिलने के 15 दिनों में करानी होगी बोरिंग

नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद आवेदक को 15 दिनों के अंदर बोरिंग करानी होगी. तय अवधि में बोरिंग नहीं कराने पर अनुमति स्वतः रद्द मानी जाएगी. बोरिंग की गहराई संबंधित क्षेत्र के भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी. बोरिंग होने के बाद उसकी गहराई और जलस्तर की माप से संबंधित जानकारी रिंग मशीन चालक और गृहस्वामी को नगर निगम को उपलब्ध करानी होगी.

घरेलू उपयोग के लिए चार इंच तक ही अनुमति

निगम ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपयोग के लिए अधिकतम चार इंच की बोरिंग की अनुमति दी जाएगी. बोरिंग की अनुमति के लिए संबंधित भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू स्थिति में होना जरूरी होगा. निगम का मानना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी. इसी वजह से बोरिंग की अनुमति को रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ दिया गया है.

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आवासीय बोरिंग का शुल्क 2500 से 5000 रुपए

निगम ने आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए बोरिंग का अलग-अलग अनुमति शुल्क तय किया है. आवासीय भवनों में 5000 वर्गफीट तक के बिल्डअप एरिया के लिए 2500 रुपए और 5000 वर्गफीट से अधिक बिल्डअप एरिया के लिए 5000 रुपए अनुमति शुल्क देना होगा. व्यावसायिक जल उपयोग के लिए 1000 वर्गफीट तक के क्षेत्र में बोरिंग कराने पर 10 हजार रुपए शुल्क लगेगा. इससे अधिक क्षेत्रफल के लिए 10 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से शुल्क लिया जाएगा.

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By Sunil jha

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