अवैध संबंध के शक में किया पत्नी का मर्डर, रांची की अदालत ने पूरे परिवार को ठहराया दोषी

Ranchi Court News: रांची की अदालत ने ठाकुरगांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड में पति बिजेंद्र राम सहित परिवार के 4 सदस्यों को दोषी ठहराया है. अवैध संबंध के शक में पत्नी और गवाही के डर से दो मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. सजा का एलान 17 जून को होगा.

रांची से प्रवीण मुंडा की रिपोर्ट

Ranchi Court News, रांची : रांची के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में हुए एक दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर (Triple Murder) केस में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मृतका के पति, सास, ससुर और ननद को तीन लोगों की बेरहमी से हत्या करने का दोषी करार दिया है. दोषियों की सजा के बिंदु पर 17 जून 2026 को सुनवाई की जाएगी. अवैध संबंध के मामूली शक और दहेज प्रताड़ना के कारण अंजाम दी गई यह खौफनाक वारदात 3 अप्रैल 2023 को हुई थी.

पूरा परिवार ही निकला कातिल

अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए चार आरोपियों में मृतका के ससुराल वाले ही शामिल हैं. इसमें मृतक महिला का पति बिजेंद्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी, ननद रीमा देवी का नाम है. इस चर्चित मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक (APP) सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत अदालत के सामने रखे.

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दो मासूम बच्चों ने देख लिया था मां का कत्ल

वारदात के पीछे की जो कहानी सामने आई है, वह बेहद हैरान करने वाली है. पति बिजेंद्र राम को शक था कि उसकी पत्नी ममता देवी का पड़ोस के ही किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है. इसी शक के आधार पर बिजेंद्र ने अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की खौफनाक साजिश रची और गला दबाकर ममता देवी को मौत के घाट उतार दिया. जिस वक्त बिजेंद्र और उसके घरवाले ममता की हत्या कर रहे थे, उस समय उनके दोनों मासूम बच्चों ने अपनी आंखों से मां का कत्ल होते देख लिया. राज खुलने के डर से कातिल पिता और उसके परिजनों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. उन्होंने पहले बड़े बेटे और फिर छोटे बेटे की भी गला दबाकर हत्या कर दी.

शवों को छुपाने के लिए जंगल में लगाई आग

तीनों की बेरहमी से हत्या करने के बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी उन्हें ठाकुरगांव के बगदाद जंगल ले गए. वहां साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से तीनों लाशों को आग के हवाले कर दिया गया. आग के कारण मां और दोनों बच्चों के शव 80 फीसदी तक जल चुके थे. इस घटना के बाद मृतका के पिता ने ठाकुरगांव थाना में कांड संख्या 14/2023 दर्ज कराया था. दर्ज शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि दहेज उत्पीड़न के नाम पर ममता को ससुराल में लगातार प्रताड़ित और परेशान किया जाता था.

पुलिस की तत्परता से हुई थी गिरफ्तारी

शव मिलने के बाद ठाकुरगांव थाना पुलिस ने शिनाख्त के लिए आसपास के जिलों को भी इस खौफनाक वारदात की जानकारी भेजी थी. पुलिस ने तत्परता से वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए घटना के महज चार दिन बाद, यानी 7 अप्रैल 2023 को ही हत्यारे पति, सास, ससुर और ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिन्हें अब अदालत ने दोषी ठहराया है.

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Published by: Sameer Oraon

समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.

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