रांची. प्रभात खबर के 10 सितंबर के अंक में रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग को लेकर प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया. घरेलू गैस सिलिंडर के व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग की जांच के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर विशेष छापामारी दल ने हरमू बाजार स्थित एक दुकान पर कार्रवाई की. इस दौरान संचालक को घरेलू गैस सिलिंडर की अवैध रिफिलिंग करते हुए पाया गया. मौके से 14.02 किलोग्राम क्षमता वाले पांच सिलिंडर, पांच किलोग्राम का एक सिलिंडर और दो किलो वाले छह सिलिंडर जब्त किये गये. इसके अलावा, गैस रिफिलिंग में उपयोग किये जा रहे उपकरण भी टीम ने सीज कर लिए. यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और गैस सिलिंडर नियमावली (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत की गयी. आरोपी के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रकार की गतिविधि दिखे तो तत्काल प्रशासन को सूचना दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके.
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