Pooja Singhal Bail: पूजा सिंघल को फिर सुप्रीम राहत, बेटी के इलाज के लिए 2 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 2 महीने की सर्शत अंतरिम जमानत दी है. इससे पहले भी शीर्ष कोर्ट ने 2 महीने की सर्शत अंतरिम जमानत दी थी. शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक बार फिर राहत दी है. फिलहाल, पूजा सिंघल रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है.

By Samir Ranjan | February 10, 2023 2:51 PM

Pooja Singhal Gets Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार 10 फरवरी को 2 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी है. इसके पहले मेडिकल ग्राउंड के आधार पर एक महीने की अंतरिम जमानत मिली थी. अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने से पहले पूजा सिंघल ने चार फरवरी को रांची की पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया था.

जमानत अवधि बढ़ाने की मांग पर आज सुनवाई हुई

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी. पूजा सिंघल की ओर से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की गयी. कोर्ट में बेटी के इलाज से संबंधित दस्तावेज की जांच के लिए ईडी को तीन दिनों का समय दिया. इसके बाद इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी.

जनवरी में मिली थी अंतरिम जमानत

बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर छह फरवरी, 2023 को न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई थी. पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील पेश की. उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल नौ महीने तक जेल में रह चुकी है. जनवरी, 2023 में न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गयी थी. जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक आदेशों का पालन करते हुए चार फरवरी को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.

Also Read: Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत, रांची आने की मनाही

प्राथमिकी दर्ज करने पर विधि विभाग की सहमति

इधर, विधि विभाग ने पूजा सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज करने पर अपनी सहमति दे दी है. विभाग ने ईडी द्वारा भेजे गये दस्तावेज की जांच के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही. विधि विभाग की राय पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से अब लिया जाना है. सीएम द्वारा आदेश दिये जाने के बाद पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

Next Article

Exit mobile version