रांची. भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों से जुड़ी शिकायतों का निबटारा अब 21 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में मंत्रालय ने झारखंड के पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा है. इसमें स्थानीय स्तर पर प्राप्त लोक शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निबटारा सुनिश्चित करने को कहा गया है.
मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र के लोक शिकायत पोर्टल पर पंचायतों से संबंधित प्राप्त शिकायतों का निबटारा किया जाये. इसकी जानकारी शिकायतकर्ता के साथ पंचायती राज मंत्रालय को भी उपलब्ध करानी होगी. इस संबंध में पंचायती राज मंत्रालय के अवर सचिव ने पंचायती राज निदेशक को पत्र भेजा है.
पहले 30 दिन थी समय-सीमा
पहले पंचायतों से संबंधित शिकायतों के निबटारे के लिए 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित थी. अब इसमें संशोधन करते हुए इसे घटाकर 21 दिन कर दिया गया है. यानी संबंधित विभाग और अधिकारियों को शिकायत प्राप्त होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर उसका निबटारा करना होगा.
पंचायत स्तर पर सड़क निर्माण समेत विभिन्न मामलों से जुड़ी शिकायतें लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होती हैं. इन शिकायतों का समय पर निबटारा कर उसकी जानकारी संबंधित शिकायतकर्ता और मंत्रालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
