न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट/गाउन पहनने से मिली छूट

कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए झारखंड हाइकोर्ट भी सक्रिय है. हाइकोर्ट ने सिविल कोर्ट रूल 506 को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है. इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. रूल निलंबित हो जाने के कारण फिलहाल न्यायिक अधिकारियों को मामलों की सुनवाई के दाैरान काला कोर्ट/गाउन पहनने से छूट मिल गयी है.

रांची : कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए झारखंड हाइकोर्ट भी सक्रिय है. हाइकोर्ट ने सिविल कोर्ट रूल 506 को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है. इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. रूल निलंबित हो जाने के कारण फिलहाल न्यायिक अधिकारियों को मामलों की सुनवाई के दाैरान काला कोर्ट/गाउन पहनने से छूट मिल गयी है.

अधिकारी अब सफेद शर्ट व सफेद या काला रंग या बैरिस्टर पैंट/ सफेद सलवार-कुरता/सफेद साड़ी के साथ सफेद बैंड पहन कर मामलों की सुनवाई करेंगे. इससे पूर्व बार काउंसिल अॉफ इंडिया नेे पहले ही प्रशासनिक आदेश जारी कर अधिवक्ताओं को हाइकोर्ट सहित किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या आयोग में काला कोर्ट व गाउन पहनने से मुक्त कर दिया है. काउंसिल ने उक्त कदम कोरोना वायरस को लेकर प्राप्त मेडिकल सलाह व सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए उठाया था. इधर, झारखंड हाइकोर्ट ने भी अधिवक्ताअों के ड्रेस को लेकर 17 मई को अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के दाैरान अधिवक्ता प्लेन सफेद शर्ट/सफेद सलवार-कुरता/सफेद साड़ी के साथ प्लेन निक बैंड पहन कर हाइकोर्ट अथवा अधीनस्थ न्यायालयों में पक्ष रख सकेंगे. यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी.

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By Prabhat khabar news desk

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