Political news : झारखंड के सात गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस

लेखा-जोखा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा. नौ अक्टूबर तक पक्ष रखने का निर्देश, 16 को होगी सुनवाई.

रांची. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) के रवि कुमार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर झारखंड के सात गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है. इनमें झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी (रांची), झारखंड पार्टी (सेक्युलर) (रांची), लोक जन विकास मोर्चा (रांची), राष्ट्रीय देशज पार्टी (रांची), राष्ट्रीय संगाइल पार्टी (रांची), झारखंड पीपल्स पार्टी (पूर्वी सिंहभूम) व राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा (चतरा) शामिल हैं. इन दलों को अपने अस्तित्व और कार्यप्रणाली से संबंधित शपथ पत्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है.

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया

उक्त दलों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का वार्षिक अंकेक्षित खाता विवरण निर्वाचन आयोग को समय पर उपलब्ध नहीं कराया है. साथ ही विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद निर्धारित अवधि (विधानसभा चुनाव के 75 दिन व लोकसभा चुनाव के 90 दिन) के भीतर व्यय विवरणी जमा नहीं की गयी है. इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है. दलों को नौ अक्टूबर तक शपथ पत्र सहित लिखित में पक्ष प्रस्तुत करना होगा. 16 अक्टूबर को सीइओ कार्यालय, रांची में मामलों की सुनवाई होगी. पक्ष नहीं रखने की स्थिति में संबंधित दलों को निष्क्रिय मानते हुए आयोग को सूचित किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Rajiv kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >