शराब घोटाले में आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया को जमानत, झारखंड छोड़ने पर रोक
राज्य में 38 करोड़ रुपये से अधिक शराब घोटाले में केस के आरोपी छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़े रायपुर निवासी सिद्धार्थ सिंघानिया झारखंड नहीं छोड़ सकते हैं.
रांची. राज्य में 38 करोड़ रुपये से अधिक शराब घोटाले में केस के आरोपी छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़े रायपुर निवासी सिद्धार्थ सिंघानिया झारखंड नहीं छोड़ सकते हैं. इसी शर्त के आधार पर 22 अगस्त को एसीबी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. जमानत की शर्त में मोबाइल नंबर और अपना लोकल पता नहीं बदलने का भी उल्लेख है. झारखंड छोड़ने से पहले उन्हें न्यायालय से अनुमति लेनी होगी. न्यायालय की अनुमति पर ही वह झारखंड छोड़ सकते हैं. इसके अलावा नंबर और पता बदलने पर उन्हें इस बात की जानकारी न्यायालय को देनी होगी. इसके अलावा वह केस के अनुसंधान में एसीबी को सहयोग करेंगे और किसी साक्ष्य को नष्ट नहीं करेंगे. जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी की टीम ने 19 जून को रायपुर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार के बाद वहां की न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत कर रांची लाया गया था और 20 जून को एसीबी ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में एसीबी द्वारा अरेस्टिंग मेमो में यह बताया गया था कि सिद्धार्थ सिंघानिया विभिन्न प्लेसमेंट एजेंसियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कर्ताधर्ता थे. वह केस के प्राथमिकी अभियुक्त विनय चौबे के साथ मिलकर आपराधिक कार्य करने के लिये अनावश्यक रूप से दबाव बनाते थे. इसके अलावा न्यायालय को यह भी बताया गया था कि गजेंद्र सिंह ने सिद्धार्थ सिंघानिया की संलिप्तता की जानकारी पूछताछ के दौरान एसीबी को दी थी.
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