रांची से राणा प्रताप की रिपोर्ट
रांची: झारखंड हाईकोर्ट से झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (JUVNL) के 109 करोड़ रुपये के बहुचर्चित घोटाला मामले के आरोपी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) ने मामले के आरोपी अरग्य सेनगुप्ता उर्फ अर्नब सेनगुप्ता की ओर से दायर तीन अलग-अलग जमानत याचिकाओं (Bail Petitions) को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. सीआईडी (CID) द्वारा दर्ज किए गए तीन अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
सीआईडी के पास प्रार्थी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं
सुनवाई के दौरान प्रार्थी अरग्य सेनगुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल.सी.एन. शाहदेव ने पीठ के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि इस पूरे वित्तीय घोटाले में प्रार्थी की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता नहीं है. सीआईडी ने उन्हें इस महाघोटाले से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाया है, जबकि मूल प्राथमिकी (FIR) में वे नामजद आरोपी भी नहीं थे. अधिवक्ता ने दलील दी कि केवल अन्य आरोपियों के बयान (पूछताछ) के आधार पर प्रार्थी का नाम इस केस में घसीटा गया है, जबकि सीआईडी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस या पुख्ता साक्ष्य मौजूद नहीं है. इसके अलावा, इस घोटाले के कई अन्य मुख्य आरोपियों को कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है.
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109 करोड़ रुपये के गबन की जांच कर रही है सीआईडी
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने प्रार्थी और राज्य सरकार (सीआईडी) दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी का अवलोकन किया. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलीलों को न्यायसंगत मानते हुए तीनों केसों में अरग्य सेनगुप्ता को बेल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. गौरतलब है कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की भारी-भरकम राशि (109 करोड़ रुपये) के अवैध गबन और फर्जीवाड़े को लेकर सीआईडी ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था, जिसमें अब आरोपियों को राहत मिलने लगी है.
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