Jharkhand Unlock : हेमंत सरकार के आदेश के बाद लौटी बाजार की रौनक, रांची में जूते और कपड़ों की दुकानें खुलीं

Jharkhand Unlock : हेमंत सोरेन सरकार के आदेश के बाद झारखंड के बाजारों की रौनक लौट आयी है. रांची में शुक्रवार (19 जून, 2020) को कपड़े और जूते-चप्पलों की दुकानें खुल गयीं. गुरुवार को मुख्य सचिव के आदेश से बाजारों को खोलने की अनुमति दी गयी थी. कहा गया था कि लॉकडाउन की शर्तों का पालन करते हुए ही दुकानें खुलेंगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार (18 जून, 2020) को खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से राज्य में कपड़ों एवं जूतों की दुकानें खुलेंगी.

By Mithilesh Jha | June 18, 2020 8:01 PM

Jharkhand Unlock : रांची : हेमंत सोरेन सरकार के आदेश के बाद झारखंड के बाजारों की रौनक लौट आयी है. रांची में शुक्रवार (19 जून, 2020) को कपड़े और जूते-चप्पलों की दुकानें खुल गयीं. गुरुवार को मुख्य सचिव के आदेश से बाजारों को खोलने की अनुमति दी गयी थी. कहा गया था कि लॉकडाउन की शर्तों का पालन करते हुए ही दुकानें खुलेंगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार (18 जून, 2020) को खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से राज्य में कपड़ों एवं जूतों की दुकानें खुलेंगी.

इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार (18 जून, 2020) को आदेश जारी कर दिया. इसमें कहा गया है कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के सेक्शन 22(2)(एच) में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य कार्यकारी समिति के चेयरमैन की हैसियत से मुख्य सचिव लॉकडाउन के दौरान जरूरी आर्थिक गतिविधियों की अनुमति प्रदान करते हैं. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सीमित छूट दी जा रही है.

मुख्य सचिव ने जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा है कि जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के बाहर कपड़े, सिले-सिलाये वस्त्र एवं होजियरी की बिक्री की अनुमति होगी. साथ ही जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में जूते की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी जाती है. 19 जून, 2020 से प्रभावी होने वाले इस आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन की बाकी तमाम शर्तों में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी.

Also Read: झारखंड में सिगरेट पीने, खैनी या गुटखा खाने पर 6 महीने तक की सजा, कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए तंबाकू उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध

मुख्य सचिव के आदेश में साफ लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मई को लॉकडाउन को 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया था. इस दौरान कुछ सख्त दिशा-निर्देश जारी किये गये थे. इसमें राज्यों को कुछ जगहों पर अपने विवेक के आधार पर छूट देने का विशेषाधिकार दिया गया था. इसलिए झारखंड सरकार ने कपड़े और जूते की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के साथ सभी जिला प्रशासन से कहा है कि वे 30 जून को जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करें.

Posted By : Mithilesh Jha

Next Article

Exit mobile version