रांची : झारखंड में नया राशन कार्ड बनवाने और पुराने कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन कराने की प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया गया है. खाद्य आपूर्ति विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब केवल सामान्य एड्रेस प्रूफ से काम नहीं चलेगा. राशन कार्ड पोर्टल को इस तरह अपडेट किया गया है कि आवेदन के समय कुल 6 अनिवार्य दस्तावेज अपलोड न करने पर फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा. अनिवार्य कागजातों में घर की फोटो (वास्तविक निवास के प्रमाण हेतु), आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं.
जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक सर्टिफिकेट देना जरूरी
विभाग ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए नियमों को और कड़ा किया है. अब राशन कार्ड में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही मान्य माना जाएगा. इसके अलावा आवेदकों को परिवार की आय का सटीक जरिया, पक्के मकान में कमरों की संख्या और टैक्स भुगतान से जुड़ी जानकारियां भी आवेदन फॉर्म में दर्ज करनी होंगी.
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हर सदस्य का मोबाइल नंबर और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य
डिजिटल व्यवस्था में एक और बड़ा बदलाव करते हुए परिवार के सभी सदस्यों का अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी कर दिया गया है. दर्ज नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यह नियम नया कार्ड बनाने, नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन कराने सभी पर समान रूप से लागू होगा. आवेदन करने से पहले संबंधित जन वितरण प्रणाली (PDS) डीलर के पास ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा. इसके बाद घर की फोटो और सभी दस्तावेजों के फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) के उपरांत ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा.
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