झारखंड में कब होगा नगर निकाय चुनाव ? हाईकोर्ट ने सरकार व निगम से मांगा जवाब, अब 27 जून को होगी सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार को खत्म करने के आदेश को चुनाैती देनेवाली आइए याचिका को भी अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जून की तिथि निर्धारित की

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य में नगर निकाय व रांची नगर निगम का चुनाव शीघ्र कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार व रांची नगर निगम को चार सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार को खत्म करने के आदेश को चुनाैती देनेवाली आइए याचिका को भी अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जून की तिथि निर्धारित की है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि नगर निकायों का चुनाव समय से नहीं कराने के लिए राज्य सरकार जवाबदेह है.

Also Read: उत्पाद विभाग द्वारा नियुक्ति की गयी कंपनी के सेल्समैन रुपये की गड़बड़ी कर फरार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

उन्होंने राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व पार्षद रोशनी खलखो व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. याचिका में नगर निगम व नगर निकायों का चुनाव शीघ्र कराने की मांग की गयी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >