Jharkhand: ओवरलोडिंग व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान, जानें क्या कहता है कानून

झारखंड का परिवहन विभाग ओवरलोडेड और डेंजर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलायेगी. सभी आरटीओ और डीटीओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. साथ ही बिना फिटनेस और प्रदूषण फैलानेवाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

रांची : ओवरलोडेड, ओवरसाइज और डेंजर ड्राइविंगवालों के खिलाफ परिवहन विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे. बुधवार को परिवहन विभाग के सचिव केके सोन ने इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश दिये. अफसरों को कहा गया कि वे ऐसे वाहन संचालकों पर प्राथमिकता के तहत कार्रवाई करें.

साथ ही बिना फिटनेस और प्रदूषण फैलानेवाले वाहनों और जिन वाहनों पर टैक्स वकाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. तीन दिन पूर्व छड़ लदे मालवाहक ऑटो की चपेट में आने से लोहरदगा निवासी छात्रा की मौत हो गयी थी. वह अपने दोस्त के साथ बाइक से नया सराय से धुर्वा जा रही थी. उसी वक्त ऑटो पर लोड छड़ छात्रा के सिर में घुस गया था. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी थी.

क्या कहता है कानून

किसी भी वाहन का जो नियमानुसार साइज है, उस साइज के आगे-पीछे या अगल-बगल अगर कोई भी चीज लोड कर परिचालन गैर कानूनी है. मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194(1ए) के तहत इसमें कार्रवाई का प्रावधान है.

किस चीज के लिए कितना जुर्माना व सजा

ओवरलोडिंग के लिए 20 हजार जुर्माना. अगर वाहन पर पांच टन ज्यादा लोड है, तो प्रति टन दो हजार के हिसाब से 10 हजार रुपये और लगेगा. यानी ओवरलोडिंग में पकड़े जाने पर कम से कम 22 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा.

वाहन पर ओवरसाइज डेंजर ड्राइविंग की श्रेणी में आता है. एेसे में अगर किसी वाहन पर छड़ लोड होकर जा रहा है वह वाहन के साइज से बाहर निकला हुआ है, तो पकड़े जाने पर उस वाहन से बाहर निकले छड़ को परिवहन अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस कटिंग करा सकती है. इसके लिए जो राशि खर्च होगी वह वाहन मालिक को देना होगा.

किसी व्यक्ति के पास से तेज गति से वाहन को निकालना, लापरवाही से सड़क पर वाहन चलाना, दूसरे वाहन के लिए परेशानी खड़ी करना यह सब डेंजर ड्राइविंग की श्रेणी में आयेगा. इसके लिए पहली बार छह माह से एक साल तक की सजा या पांच सौ से एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. तीन साल के अंदर अगर फिर से उसी व्यक्ति को डेंजर ड्राइविंग में पकड़ा जाता है, तो उसे दो साल की सजा या 10 हजार तक का जुर्माना हो सकता है.

ओवरलोडिंग, ओवरसाइज व डेंजर ड्राइविंग के कारण अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.

Posted By : Sameer Oraon

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >