Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट ने मुंडारी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में JPSC से मांगा जवाब

Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मुंडारी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर किया जाए.

Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मुंडारी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. जो दावा-आपत्ति मांगी गयी थी, उस पर क्या निर्णय लिया गया. अदालत ने कहा कि तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर किया जाए. आपको बता दें कि प्रार्थी गौतम राज सिंह मुंडा व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

मुंडारी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने यह भी कहा कि याचिका के अंतिम फैसले से मुंडारी भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रभावित होगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने ये निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा.

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प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने रखा पक्ष

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि जेपीएससी ने नौ जून को 2022 को सूचना जारी कर कहा था कि यदि कोई आपत्ति/दावा है, तो उसे 12 जून तक जमा कर दें. इसके बाद आयोग द्वारा 16-17 जून को साक्षात्कार लिया गया तथा 29 जून को चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा कर दी गयी. इसमें अभ्यर्थियों का नाम नहीं है, जबकि उनका कट ऑफ मार्क्स अधिक है. आपको बता दें कि प्रार्थी गौतम राज सिंह मुंडा व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

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रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

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