6th जेपीएससी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की उठी मांग, तो झारखंड हाइकोर्ट ने कही यह बात

jharkhand, jharkhand high court, 6th jpsc selection process, jharkhand public service commission : रांची : झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार (22 जून, 2020) को जेपीएससी और झारखंड सरकार से जवाब तलब किया. राहुल कुमार एवं मुकेश कुमार की ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मुकेश कुमार के वकील ने 6ठी जेपीएससी के रिजल्ट पर आधारित चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की, तो जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि कमीशन के वकील को जवाब दाखिल करने का मौका मिलना चाहिए.

By Prabhat Khabar Print Desk | June 22, 2020 5:39 PM

रांची : झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार (22 जून, 2020) को जेपीएससी और झारखंड सरकार से जवाब तलब किया. राहुल कुमार एवं मुकेश कुमार की ओर से दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मुकेश कुमार के वकील ने 6ठी जेपीएससी के रिजल्ट पर आधारित चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की, तो जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि कमीशन के वकील को जवाब दाखिल करने का मौका मिलना चाहिए.

जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द करने की मांग करने वाले मुकेश कुमार की याचिका पर कोर्ट में करीब 20 मिनट तक बहस हुई. जेपीएससी के वकील ने कहा कि ये सभी फेल कैंडिडेट हैं. इसलिए इन लोगों ने केस किया है. मुकेश कुमार के वकील ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया. कहा कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही गलत है और जेपीएससी ने अपने ही विज्ञापन का घोर उलंघन किया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि माननीय न्यायधीश ने जेपीएससी को कड़ी चेतावनी दी. इन लोगों ने बताया कि कोर्ट ने जेपीएससी के वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा. कोर्ट ने कहा कि यदि जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया, तो जेपीएससी के सचिव को तलब करना पड़ेगा. इसलिए अगली तारीख पर स्पष्ट निर्देश लेकर आयें.

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याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि जेपीएससी के रिजल्ट और उसके आधार पर शुरू हुई चयन प्रक्रिया पर अगली तारीख तक रोक लगा दी जाये. इस पर कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी को जवाबी हलफनामा दायर करने दें. अगर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी पायी गयी, तो पूरी प्रक्रिया कभी भी रद्द की जा सकती है. इसके बाद केस की सुनवाई की अगली तारीख 31 जुलाई, 2020 मुकर्रर कर दी गयी.

उधर, राहुल कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान जेपीएससी के वकील ने कहा कि उन्हें केस की कॉपी नहीं मिली है. उन्हें मालूम ही नहीं है कि याचिकाकर्ता ने क्या मामला दायर किया है. पहले उन्हें केस की कॉपी उपलब्ध करायी जाये. इस पर जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह जेपीएससी के वकील को याचिका की कॉपी उपलब्ध करवाये.

याचिकाकर्ता राहुल कुमार के वकील सुभाशीष रसिक सोरेन ने हाइकोर्ट को बताया कि चार महीने से जेपीएससी के वकील काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं कर रहे हैं. इस पर जेपीएससी के वकील संजय पीपरवाल ने आपत्ति की. कहा कि उनको अब तक केस की पूरी कॉपी उपलब्ध नहीं करायी गयी है.

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इस पर माननीय न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह केस की पूरी कॉपी उपलब्ध करवाये. साथ ही माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जेपीएससी के वकील अगली तारीख पर स्पष्ट निर्देश लेकर आयें. मामले की अगली सुनवाई 25 जून, 2020 को होगी.

Posted By : Mithilesh Jha

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