झारखंड हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश- संवैधानिक संस्थाओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करें

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र व अधिवक्ता नवीन कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग आदि संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि झारखंड विधानसभाध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है. उच्च स्तर पर लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र व अधिवक्ता नवीन कुमार ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट से पंकज मिश्रा को बड़ी राहत, अवैध खनन मामले में CBI की याचिका खारिज

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >