Jharkhand High Court: झारखंड में इस तारीख से पहले हो सकती है सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, PIL पर सुनवाई स्थगित
Jharkhand High Court: झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार ने बताया कि इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है. जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी.
Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने सरकार के जवाब को देखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने चार अगस्त की तिथि निर्धारित की.
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में किया जा रहा टालमटोल-अधिवक्ता
झारखंड हाईकोर्ट को इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाया गया है. प्रक्रिया चल रही है. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि सरकार नियुक्ति में टालमटोल कर रही है.
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प्रार्थी ने की है हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग
प्रार्थी राजकुमार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पुलिस शिकायत अथॉरिटी सहित लगभग 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को भरने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है.
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