जलस्रोतों के संरक्षण पर अधिकारियों के कैजुअल एप्रोच पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, 1929 के मैप के अनुसार मांगी डिटेल्स जानकारी, दिया ये आदेश

Jharkhand High Court News, Ranchi News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : रांची के बड़ा तालाब समेत अन्य जलस्रोतों को संरक्षित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने अधिकारियों के कैजुअल एप्रोच पर नाराजगी जताई. अदालत ने वर्ष 1929 के मैप के अनुसार राजधानी रांची में जलस्रोतों की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. अदालत ने हिनू नदी के आसपास के कैचमेंट एरिया और निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी देने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

Jharkhand High Court News, Ranchi News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : रांची के बड़ा तालाब समेत अन्य जलस्रोतों को संरक्षित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने अधिकारियों के कैजुअल एप्रोच पर नाराजगी जताई. अदालत ने वर्ष 1929 के मैप के अनुसार राजधानी रांची में जलस्रोतों की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया. अदालत ने हिनू नदी के आसपास के कैचमेंट एरिया और निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी देने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

हाईकोर्ट ने 25 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान झारखंड के नगर विकास विभाग के सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव एवं रांची के नगर आयुक्त को वर्चुअली उपस्थित रहने का निर्देश दिया. रांची के अपर बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसएसपी व ट्रैफिक एसपी को अगली सुनवाई के दौरान वर्चुअली उपस्थित होने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

Also Read: झारखंड के गुमला में हुए नरसंहार मामले में हाईकोर्ट ने पूछा-डायन बिसाही को रोकने के लिए अब तक क्या-क्या उठाये गये हैं कदम

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि राज्य सरकार को जलस्रोतों को संरक्षित व अतिक्रमण मुक्त करने के लिए गंभीर होना होगा क्योंकि अगर जलस्रोत समाप्त हुए तो आने वाली पीढ़ी को शुद्ध जल नहीं मिलेगा और उसके लिए वह हमें कभी माफ नहीं करेगी. रांची नगर निगम और राज्य सरकार से पूछा गया था कि पिछले 30 वर्षों में रांची और उसके आसपास कितने जलाशय थे. उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और कितनी हरियाली थी.

Also Read: Jharkhand News : रांची में कानून की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग को भी अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Posted By : Guru Swarup Mishra

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >