झारखंड दलबदल मामला: बाबूलाल मरांडी को कोर्ट के समक्ष तथ्य लाने की मिली अनुमति, जानें कब होगी अगली सुनवाई

झारखंड दलबदल मामले में हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को तथ्य लाने की अनुमति दे दी है. अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से कहा कि आप जो कह रहे है, वह आपकी याचिका में दर्ज नहीं है.

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्पीकर ट्रिब्यूनल के दल-बदल मामले को बिना गवाही व बहस सुने फैसला सुरक्षित रखने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी बाबूलाल व झारखंड विधानसभाध्यक्ष का पक्ष सुना. इसके बाद प्रार्थी का आग्रह स्वीकार करते हुए आइए याचिका के माध्यम से सारे तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी से कहा कि आप जो कह रहे है, वह आपकी याचिका में दर्ज नहीं है. याचिका के बाहर के तथ्यों को आप सुनवाई में क्यों रख रहे हैं. इस पर प्रार्थी ने याचिका में सारे तथ्यों को जोड़ने के लिए अदालत से अनुमति देने का आग्रह किया. अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रतिवादी झारखंड विधानसभाध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय हेंगडे व अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी के दल-बदल मामले में ट्रिब्यूनल ने जजमेंट पर रखा है. ट्रिब्यूनल का आदेश किसी के भी पक्ष में आ सकता है.

01. प्रार्थी के पक्ष में भी जा सकता है. अभी मामला प्री मेच्योर है. प्रार्थी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए. यह भी कहा गया कि प्रार्थी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसे खारिज करना चाहिए. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह व अधिवक्ता बिनोद साहू ने प्रतिवादी की दलील का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल मामले की सुनवाई में स्पीकर के ट्रिब्यूनल ने बिना उनकी गवाही व बहस सुने ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. उनके मामले में ट्रिब्यूनल में नियम संगत सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने गवाही व बहस का अवसर देने के लिए आदेश देने का आग्रह किया.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >