झारखंड में तंबाकू बिक्री पर बैन पब्लिक प्लेस में थूका, तो जेल
झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे : सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा और गुटका उपयोग पर बैन (पूर्ण प्रतिबंध) लगा दिया है. साथ ही तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इससे संबंधित एक आदेश जारी कर दिया है. विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है. आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के आलोक में सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक दंडनीय अपराध होगा और इस पर जुर्माना के साथ-साथ छह महीने की जेल भी हो सकती है.
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