सिमडेगा में दो नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को उम्र कैद, दूसरे को 10 साल की सजा
सिमडेगा (मो इलियास) : एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने दो नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के दो आरोपी को सजा सुनाई है. अदालत ने एक आरोपी जितेंद्र बड़ाइक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, जुर्माना की राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया. दूसरी ओर, इसी मामले में दूसरे आरोपी संतोष बड़ाइक को 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की. साथ ही कुल 19 गवाहों की पेशी करायी गयी. मालूम हो कि 14 अक्टूबर, 2018 को बानो क्षेत्र की दो नाबालिग लड़कियां बाजार से वापस घर लौट रही थीं. इसी क्रम में दोनों आरोपियों ने मिलकर दोनों को मैजिक वाहन में बैठाकर घर छोड़ने की बात कही. लेकिन, उन्हें बडरप्पा जंगल में ले गये. इसके बाद दोनों ने अलग-अलग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने वापस घर आकर अपने परिजनों को जानकारी दी और इसके बाद बानो थाना में मामला दर्ज कराया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों की अलग-अलग सुनवाई की और उन्हें दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी.