सिमडेगा में सरकारी काम में बाधा डालने के 13 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
सिमडेगा, मो इलियास : सीजेएम आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने सरकारी काम में बाधा डालने के 13 दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई तथा चार-चार हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. घटना के संबंध में बताया गया कि चार जनवरी, 2022 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बेसराजारा बाजाटांड़ में कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक व्यक्ति की साथ मारपीट की जा रही है. सूचना पर ठेठइटांगर पुलिस वहां पहुंची. वहां पर पहुंचने पर देखा गया कि कोलेबिरा थाना के सअनि नसीम अखतर सशस्त्र बल के साथ वहां मौजूद थे और लगभग पांच सौ लोग आग जला कर उन्हें घेरे हुए थे. भीड़ के अंदर जाने का प्रयास किया गया, तो ठेठइटांगर बंबलकेरा निवासी सुबन बुढ़, जिलेन लुगून, नेलसन बुढ़, विश्राम बुढ़, उदय समद, मनसिद बुढ़, सूरत डांग, सुरसेन मुंडू, लोडे प्रधान, निरपति प्रधान, लोबेन डांग, रेयादान जोजो व महेश्वर प्रधान भीड़ से निकल कर आये और पुलिस कर्मियों के साथ गाली-गलौज करते हुए पुलिस से रायफल छीनने का प्रयास करने लगे. साथ ही सरकारी काम में बाधा डाला. इसके बाद उक्त सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान एवं दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी 13 आरोपियों के विरूद्ध उक्त सजा सुनाई. इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें दी.