Ranchi news : पुरानी गाड़ियों को हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलने पर हाइकोर्ट गंभीर, लिया संज्ञान

जनहित की समस्याओं पर झारखंड हाइकोर्ट का रूख सख्त

जनहित की समस्याओं पर झारखंड हाइकोर्ट का रूख सख्त रांची . झारखंड राज्य की राजधानी सहित अन्य जिलों में जनहित की समस्याओं को लेकर इन दिनों झारखंड हाइकोर्ट का रूख सख्त हो गया है. हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट सहित अलग-अलग समस्याओं को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रभात खबर सहित अन्य मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. मामलों की सुनवाई के लिए खंडपीठ ने आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की है. इस दाैरान सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव उपस्थित थे. प्रभात खबर में प्रकाशित छह साल पुरानी गाड़ियों को हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलने की खबर को गंभीरता से लिया. पुरानी गाड़ियों को हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं मिलने के कारण झारखंड के वाहनों को दूसरे राज्यों में परेशानी हो रही है. वहां की ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक कर जुर्माना लगा रही है. यह प्लेट वाहन चोरी रोकने, धोखाधड़ी कम करने, राष्ट्रीय स्तर पर नंबर प्लेटों में एकरूपता लाने और कानून प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है. हाई सिक्यूरिटी नबर प्लेट लगे होने पर उनकी नकल करना भी मुश्किल होता है. यह प्लेट सड़क सुरक्षा में भी सुधार करती है. वहीं बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में 500 रुपये में एक दिन बंदी से मिलने व 20 हजार रुपये महीना देने पर हर दिन मिलने, घर का भोजन उपलब्ध हो जाने संबंधी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट पर हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया है. इस मामले की सुनवाई के लिए खंडपीठ ने आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की है. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ता के घूमने पर लिया संज्ञान: झारखंड हाइकोर्ट ने भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ता के घूमने की घटना को गंभीरता से लिया है. मीडिया में आयी रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की. मीडिया रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि जहां यात्रियों के बैठने की जगह है, वहां पर पास में कुत्ता भी बैठा हुआ है. प्लास्टिक व पॉलिथीन खाने पर हाइकोर्ट गंभीर : चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राजधानी में फैले कचरे के ढेर में से गाय सहित अन्य आवारा पशुओं द्वारा प्लास्टिक, पॉलिथीन खाने को गंभीरता से लिया है. खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी. इस दाैरान रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव उपस्थित थे. सड़कों पर फैले कचरा व दुर्गंध से परेशान, हाइकोर्ट सख्त : रांची शहर की सड़कों पर कचरे का ढेर लगा होने व दुर्गंध से लोगों हो रही परेशानी को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तिथि निर्धारित की. खंडपीठ ने प्रतिवादी को इस पर जवाब देने का निर्देश दिया. इस दाैरान रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव उपस्थित थे.

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Published by: Deepesh kumar

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