झारखंड हाईकोर्ट से रांची नगर निगम को झटका, लगाया 20 हजार जुर्माना,होटल सेंटर प्वाइंट को लेकर दिया ये आदेश

Jharkhand News: अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. इसके बाद रांची नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए 20 हजार का जुर्माना लगाया. अदालत ने आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखते हुए होटल सेंटर प्वाइंट का सील खोलने का भी आदेश दिया.

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आज सोमवार को आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देनेवाली रांची नगर निगम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. इसके बाद रांची नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए 20 हजार का जुर्माना लगाया. अदालत ने आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखते हुए होटल सेंटर प्वाइंट का सील खोलने का भी आदेश दिया.

रांची नगर निगम को झटका

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी और उस पर 20,000 का जुर्माना लगाया. अदालत ने रांची नगर निगम को यह भी आदेश दिया कि वह होटल सेंटर प्वाइंट के सील को भी हटाये. आपको बता दें कि प्रार्थी रांची नगर निगम ने याचिका दायर कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी.

Also Read: Train News:झारखंड में टला बड़ा हादसा, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर बर्निंग ट्रेन बनने से बची कोयला लदी मालगाड़ी
आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को दी थी चुनौती

इससे पूर्व प्रार्थी रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया था कि आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश सही नहीं है. होटल सेंटर प्वाइंट के पास स्वीकृत नक्शा नहीं है. निगम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त करने का आग्रह किया था, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी याचिका खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची नगर निगम ने याचिका दायर कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी.

Also Read: झारखंड के खूंटी का कुदा गांव बन रहा एजुकेशन हब, शिलान्यास कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा

रिपोर्ट: राणा प्रताप

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >