रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने सहायक शिक्षक के पद पर चयन होने के बाद नियुक्ति नहीं करने के मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सहायक शिक्षक नियुक्ति में उन्हें वर्ष 2016 में धनबाद जिला के लिए चयनित किया गया था, लेकिन बाद में धनबाद जिला प्रशासन ने यह कहते हुए उन्हें हटा दिया कि जिले की सूची में उन्हें गलती से चयनित किया गया है. यह भी बताया गया कि नियुक्ति राज्य के सभी जिलों में हो रही थी, इसलिए उन्होंने कोडरमा जिला में भी आवेदन दिया था. कोडरमा में भी उनका चयन हुआ, लेकिन जिला प्रशासन ने यह कहते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया कि उनका चयन पूर्व में धनबाद जिले में हुआ था. इसलिए कोडरमा में उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है. प्रार्थी ने कोडरमा में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डी पांडेय ने अपील याचिका दायर की है.
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