court news : गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सजा

आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

रांची़ पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी प्रदीप सिंह को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पूर्व में अदालत ने प्रदीप सिंह को दोषी करार दिया था. जबकि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी नीलू लोहरा को बरी कर दिया था. यह मामला नामकुम के खरसीदाग ओपी क्षेत्र का है. आरोप था कि 19 जून 2021 को प्रदीप सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग को फोन कर घर से बुलाया और सुनसान जगह पर ले जाकर अपने साथी नीलू लोहरा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. नाबालिग ने घर लौटकर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी थी. इसके बाद दूसरे दिन 20 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. नाबालिग और आरोपी नीलू लोहरा एक ही गांव के रहने वाले हैं. जबकि आरोपी प्रदीप सिंह लापुंग के परसा गांव का रहने वाला है. पीड़िता के गांव में रहकर वह गाड़ी चलाने का काम करता था. पीड़िता और आरोपी के एक ही गांव में रहने की वजह से दोनों परिचित थे. मामला सामने आने के बाद इस दुष्कर्म की घटना को दबाने की भी कोशिश की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >