court news : कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर रोक हटाने के लिए इडी हाइकोर्ट जाये : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा : जांच एजेंसी की शिकायत को हाइकोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए था

एजेंसियां, नयी दिल्ली/ रांची. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धनशोधन के एक मामले में इडी को झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमे पर लगी रोक हटवाने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी की शिकायतों को हाइकोर्ट के समक्ष उठाना चाहिए था, क्योंकि मामला अब भी वहां लंबित है. पीठ ने सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के समक्ष इडी की याचिका लंबित रखी जायेगी और इस बीच एजेंसी मुकदमे पर रोक हटाने के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. पीठ ने हाइकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एजेंसी की याचिका दाखिल होने के सात दिनों के भीतर उस पर विचार करे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >