झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस समेत इन दस्तावेजों का नहीं कराया है रिनुअल तो न लें टेंशन, बढ़ गयी वैधता

इस वजह से वाहन मालिकों, चालकों व लोगों को परेशानी हो रही है. इस कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रों के आधार पर फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता अवधि 30 सितंबर तक बढ़ायी जाती है. विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 22 अप्रैल से 30 सितंबर 2021 तक वैधता समाप्त होनेवाले अथवा समाप्त हो चुके उक्त दस्तावेजों की समय सीमा का विस्तार 30 सितंबर तक किया गया है.

By Prabhat Khabar | July 15, 2021 10:40 AM

Parivahan Jharkhand Driving Licence Status रांची : झारखंड में अब फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण पासी ने आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की रोक-थाम व स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में प्रतिबंध के कारण मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो चुकी है. लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर कागजातों को रिनुअल नहीं कराया गया है.

इस वजह से वाहन मालिकों, चालकों व लोगों को परेशानी हो रही है. इस कारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्रों के आधार पर फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता अवधि 30 सितंबर तक बढ़ायी जाती है. विभाग ने यह निर्णय लिया है कि 22 अप्रैल से 30 सितंबर 2021 तक वैधता समाप्त होनेवाले अथवा समाप्त हो चुके उक्त दस्तावेजों की समय सीमा का विस्तार 30 सितंबर तक किया गया है.

Posted By : Sameer Oraon

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