Dhanbad Judge Murder Case : Narco Test के बाद गुजरात में अब आरोपियों की Brain Mapping, मिली कितनी कामयाबी

झारखंड के धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड के दोनों आरोपियों लखन वर्मा व राहुल वर्मा को सीबीआई की टीम गुजरात लेकर गयी है. बुधवार को दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट हुआ. दोनों आरोपियों की आज गुरुवार को ब्रेन मैपिंग की जायेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2021 1:18 PM

Dhanbad Judge Murder Case, रांची न्यूज : झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के डीजे (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई दोनों आरोपियों लखन वर्मा व राहुल वर्मा को गुजरात ले गयी है. वहां इन दोनों का नार्को टेस्ट किया गया. आज इनकी ब्रेन मैपिंग होनी है. इसके बाद सीबीआई की टीम इन्हें लेकर धनबाद वापस लौटेगी.

झारखंड के धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड के दोनों आरोपियों लखन वर्मा व राहुल वर्मा को सीबीआई की टीम गुजरात लेकर गयी है. बुधवार को दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट हुआ. दोनों आरोपियों की आज गुरुवार को ब्रेन मैपिंग की जायेगी.

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नार्को टेस्ट के दौरान डॉक्टर, सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी और मनोवैज्ञानिक शामिल थे. सूत्रों के अनुसार, नार्को टेस्ट में कुछ खास जानकारी सीबीआइ के हाथ नहीं लगी है.

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जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई टीम की जांच अभी धनबाद में पूरी नहीं हो पायी है. ब्रेन मैपिंग व नार्को टेस्ट पूरा होने के बाद आरोपियों के साथ सीबीआई टीम बाकी जांच पूरी करने फिर धनबाद आयेगी. इस बाबत सीबीआई के आला अधिकारियों ने सिंफर के धैया व डिगवाडीह के गेस्ट हाउस को अभी बुक रखा है.

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आपको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को धनबाद के जज उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी. इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की. केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे. हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा. इस मामले में पहली वीकली रिपोर्ट सीबीआई हाईकोर्ट में सौंप चुकी है, लेकिन अदालत स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिये थे.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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