Jharkhand Municipal Elections 2026: झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है. चुनाव में प्रत्याशी एक से 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और धनबल के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए लागू की गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग खर्च सीमा निर्धारित की गयी है. यह सीमा जनगणना 2011 के अनुसार, स्थानीय शहरी निकायों की आबादी के आधार पर तय की गयी है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव खर्च की सख्त निगरानी की जायेगी. प्रत्याशियों को अपने खर्च का पूरा हिसाब निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करना होगा. खर्च सीमा से अधिक राशि पाये जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग 23 फरवरी को होगी, जबकि 27 फरवरी को वोटों की काउंटिंग होगी, उसी दिन रिजल्ट ने की उम्मीद है.
नगर निगम में कितना खर्च कर पाएंगे कैंडिडेट
- जिन नगर निगमों की आबादी 10 लाख से अधिक है, वहां मेयर पद के कैंडिडेट अधिकतम 25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. इतनी ही आबादी वाले नगर निगम के वार्ड पार्षदों के लिए खर्च की सीमा अधिकतम 5 लाख रुपये तय की गयी है.
- जिन नगर निगमों की आबादी 10 लाख से कम है, वहां मेयर पद के कैंडिडेट अधिकतम 15 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. वार्ड पार्षद अधिकतम 3 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.
नगर परिषद में कितना खर्च कर पाएंगे कैंडिडेट
- एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 10 लाख और वार्ड पार्षद के लिए दो लाख रुपये खर्च की अधिकतम सीमा है.
- एक लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपये और वार्ड पार्षद के लिए 1.5 लाख रुपये अधिकतम सीमा है.
नगर पंचायत में कितना खर्च कर पाएंगे कैंडिडेट
- जिन नगर पंचायतों की आबादी 12 हजार से अधिक और 40 हजार से कम है, वहां अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख और वार्ड पार्षद के प्रत्याशी 1 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.
प्रचार में अधिकतम कितना खर्च कर सकते हैं कैंडिडेट
| स्थानीय शहरी निकाय का प्रकार | जनगणना, 2011 के अनुसार जनसंख्या | मेयर / अध्यक्ष (अधिकतम सीमा) | वार्ड पार्षद (अधिकतम सीमा) |
|---|---|---|---|
| नगर निगम | (1) दस लाख एवं उससे अधिक | 25 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
| (2) दस लाख से कम | 15 लाख रुपये | 3 लाख रुपये | |
| नगर परिषद | (1) एक लाख एवं उससे अधिक | 10 लाख रुपये | 2 लाख रुपये |
| (2) एक लाख से कम | 6 लाख रुपये | 1.5 लाख रुपये | |
| नगर पंचायत | (1) बारह हजार एवं उससे अधिक, लेकिन चालीस हजार से कम | 5 लाख रुपये | 1 लाख रुपये |
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