जूनियर इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा का डिजिटल डाटा सुरक्षित रखें : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने राज्य सरकार व जेएसएससी को जवाब दायर करने का दिया निर्देश

By Prabhat Khabar Print | May 12, 2024 12:43 AM

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड डिप्लोमा स्तर (जूनियर इंजीनियर) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में आंसर को जबलिंग करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) से ली गयी इस परीक्षा का डिजिटल डाटा याचिका के निष्पादन तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य सरकार व जेएसएससी को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने छह सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि जेएसएससी ने जूनियर इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा ली थी. जेएसएससी ने अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये आंसर को जबलिंग कर दिया है, जिसके कारण सही उत्तर देनेवाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शंकर साहू ने याचिका दायर की है. उन्होंने जेएसएससी द्वारा आंसर को जबलिंग करने को चुनाैती दी है.

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