रांची. पोटा मामले के विशेष न्यायाधीश सह न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को 22 वर्ष पुराने पोटा केस में फैसला सुनाया. अदालत ने दोषी करार किशोर साहू को सात साल कैद की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 1.90 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. उल्लेखनीय है कि आरोपी पर एमसीसी उग्रवादी संगठन के सदस्यों के साथ मिल कर वसूली के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठक करने का आरोप था. गुमला के घाघरा थाना में कांड संख्या-7/2002 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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