रांची. पिस्टल व बीयर की बोतल से जानलेवा हमला करने के मामले में चार आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की अदालत ने आरोपी आलोक टोप्पो, अमृत टोप्पो, सुनील मुंडा और शुभम मुंडा पर आरोप गठित किया है. छह मार्च से इस मामले में गवाही शुरू होगी. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. मामला कांके थाना क्षेत्र के पतंगाई गांव का है. मामले में दो पक्षों के लोग आमने-सामने आ गये थे. पुलिस ने मामले को संभाला था. 29 जनवरी 2024 की रात के आठ बजे शौर्यराज, अमित टोप्पो पतंगाई तालाब के पास खाना-पीना कर रहे थे. दोनों रात 10.30 बजे अपने घर लौट रहे थे. इसी बीच चारों आरोपी आलोक टोप्पो, अमृत टोप्पो, सुनील मुंडा और शुभम मुंडा भी बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहे थे. जब आरोपियों से शौर्यराज, अमित टोप्पो ने सड़क से गाड़ी हटाने की बात की, उसी दौरान आरोपियों ने पिस्टल और बीयर की बोतल से दोनों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों का सिर फट गया. घटना को लेकर एक फरवरी 2024 को कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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