Ranchi News : गांजा तस्करी के आरोप में गाड़ी मालिक को 12 साल की सजा
2019 में ओरमांझी टोल प्लाजा पुंदाग के समीप से पकड़ा गया था गांजा
रांची. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने 46 किलो गांजा का परिवहन कर रहे चालक मनीष कुमार सिंह के गाड़ी मालिक मेरठ निवासी अब्दुल खालिद को 12 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उक्त गांजा 2019 में ओरमांझी टोल प्लाजा पुंदाग के समीप से पकड़ा था. मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने अभियोजन की ओर से पांच गवाही दर्ज करायी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया. तस्करी की सूचना पर हुई थी छापेमारी : जानकारी के अनुसार एनसीबी को एक कार में भारी मात्रा में गांजा तस्करी करने की सूचना मिली थी. इसी सूचना पर टीम ने जब छापेमारी की, तो एक कार में 46 किलो गांजा मिला. जबकि कार चालक कार छोड़कर भाग गया था. यह कार अब्दुल खालिद के नाम पर रजिस्टर्ड थी. कुछ दिनों द अमित शेखर की अदालत में कार मालिक ने सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद आरोप गठन कर शनिवार को सजा सुनायी गयी.
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