8 नवंबर से इंटर स्टेट बसों को चलाने की मिली मंजूरी, राज्य सरकार ने जारी किया नया गाइडलाइन

Jharkhand news, Ranchi news : कोरोना वायरस संक्रमण के कारण झारखंड में अब तक बंद नहे इंटर स्टेट बसों के परिचालन को हरी झंडी मिल गयी है. इससे आगामी 8 नवंबर, 2020 से दूसरे राज्यों के लिए झारखंड से बसों का चलना शुरू हो जायेगा. इस दौरान राज्य में बाहर से आनेवालों के लिए होम कोरेंटिन की बाध्यता भी खत्म कर दी गयी है. इसकी जगह सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गयी है. हालांकि, अभी भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, काेचिंग, सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क पहले की भांति बंद रहेंगे. मुख्य सचिव की सुखदेव सिंह की अध्यक्षतावाली स्क्रीनिंग कमेटी ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लगायी गयी पाबंदियों में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 22, 2020 10:50 PM

Jharkhand news, Ranchi news : रांची : कोरोना वायरस संक्रमण के कारण झारखंड में अब तक बंद नहे इंटर स्टेट बसों के परिचालन को हरी झंडी मिल गयी है. इससे आगामी 8 नवंबर, 2020 से दूसरे राज्यों के लिए झारखंड से बसों का चलना शुरू हो जायेगा. इस दौरान राज्य में बाहर से आनेवालों के लिए होम कोरेंटिन की बाध्यता भी खत्म कर दी गयी है. इसकी जगह सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गयी है. हालांकि, अभी भी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, काेचिंग, सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क पहले की भांति बंद रहेंगे. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षतावाली स्क्रीनिंग कमेटी ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लगायी गयी पाबंदियों में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया है.

नये गाइडलाइन के मुताबिक, कंटनेमेंट जोन को छोड़ कर अब खुले मैदान में 200 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी गयी है. यह आदेश एक नवंबर, 2020 से प्रभावी होगा. वहीं, आगामी 8 नवंबर, 2020 से अंतरराज्यीय बसों का परिचालन शुरू हो जायेगा. बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग अलग से गाइड लाइन जारी करेगा.

नयी व्यवस्था के तहत अब झारखंड में बाहर से आनेवाले लोगोे को होम कोरेंटिन की बजाये सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी गयी है. ऐसे लोग 14 दिनों तक खुद को मॉनिटर करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेंगे.

Also Read: बेरमो विधानसभा उपचुनाव के बीच वाहन चेकिंग के दौरान कार से मिले 16 लाख से अधिक, जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम

कंटनेमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में बच्चों को एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने को बुलाया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए पैरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी. हालांकि, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग सेंटर आदि अभी नहीं खुलेंगे. वहीं, कंटनमेंट जोन के बाहर जिम और बार भी एक नंवबर, 2020 से पूरी तरह से खुल जायेंगे. इसके अलावा प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़ कर अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर मंजूरी दी गयी है.

इनपर अभी भी रहेगा प्रतिबंध

कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं पूर्व की भांति बंद रहेगा. इसके अलावा जुलूस निकालने, मेला लगाने, प्रदर्शनी, दर्शकों के साथ खेल प्रतियोगिताएं, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल और मनोरंजन पार्क पहले की भांति बंद रहेंगे.

Posted By : Samir Ranjan.

Next Article

Exit mobile version